
NANDED TODAY:2,March,2021 महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के विभिन्न हिस्सों से आतंकवाद के आरोपों में पकड़े गए पांच आरोपियों के मामले में आज एक विशेष एनआईए अदालत अपना फैसला देने वाली थी, लेकिन फैसले की घोषणा करने से पहले, बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में एक याचिका दायर करते हुए कहा कि केस बैंगलोर सेशंस कोर्ट ने सज़ा दी थी!
इसलिए, उसे एक ही आरोप में दो बार आज़माया नहीं जा सकता क्योंकि कानून में इसकी अनुमति नहीं है

अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान ने आरोपी मोहम्मद अकरम मोहम्मद अकबर की ओर से याचिका दायर करते हुए अदालत को बताया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के अनुसार, एक ही आरोप में दो बार आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
अधिवक्ता खान ने अदालत को बताया कि आरोपी अकरम को मुंबई में उन्हीं आरोपों के तहत मुकदमा चलाने की कोशिश की गई थी, जैसा कि उन्हें बेंगलुरु में करने की कोशिश की गई थी, जहां उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी।
इसलिए, अभियुक्त को “डबल जियो-पार्टी” कानूनी शब्द के तहत मुकदमे में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
याचिका के साथ अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान ने बैंगलोर अदालत के फैसले की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की।
अदालत ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान द्वारा सुनवाई के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और एनआईए को 6 मार्च से पहले अदालत में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी सुनवाई स्थगित कर दी।