
NANDED TODAY:4,June,2021 अन्याय और उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की मदद मांगी जाती है, परंतु अपराधी खाकी की आड़ में अपराध करने की हिम्मत अगर कर बैठे तो इंसाफ किस से मांगे!। मामला वाशिम का जहा वाशिम पुलिस बल में कार्यरत एक महिला पुलिस कर्मचारी पर जिले में तैनात विश्वकांत गुट्टे पुलिस निरीक्षक दुवारा बलात्कार कर जान से मारने के मामले में वाशिम पोलिस ने आरोपी अर्धापुर पोलिस निरीक्षक विश्वकांत गुट्टे के खिलाफ मामला दर्ज किया!
वाशिम में स्थानीय अपराध शाखा में कार्यरत एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ बलात्कार और पिटाई के मामले में वाशिम शहर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी विश्वकांत गुट्टे नांदेड़ जिले के अर्धपुर थाने में पुलिस निरीक्षक है और उसके खिलाफ 376 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. वाशिम सिटी पुलिस आगे की जांच कर रही है।
महिला पोलिस कर्मी के साथ बलात्कार और मारपीट जान से मारने के मामले में महिला पुलिस अधिकारी की शिकायत पर वाशिम शहर थाने में पुलिस निरीक्षक विश्वकांत गुट्टे के खिलाफ मामला दर्ज करने की खबर सोशल मीडिया व्हाट्सअप के माध्यम से वायरल होती जारही है!
महिला पुलिस अधिकारी की पहचान 2007 में हुई थी, जबकि विश्वकांत गुट्टे वाशिम के मालेगांव पुलिस स्टेशन में PSI के रूप में कार्यरत थे। इसी पहचान का फायदा उठाकर आरोपी विश्वकांत गुट्टे दो दिन पहले वाशिम के घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

निरीक्षक ध्रुव बावनकर ने बताया कि आरोपी विश्वकांत गुट्टे के खिलाफ वाशिम शहर पुलिस ने बीती रात धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक अलका गायकवाड़ द्वारा की जा रही है..!
धारा 376 आईपीसी (IPC Section 376 ) – बलात्कार के लिए दण्ड।
जो भी व्यक्ति, धारा 376 के उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध करता है और इस तरह के अपराधिक कृत्य के दौरान लगी चोट एक महिला की मृत्यु या सदैव शिथिल अवस्था का कारण बनती है तो उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास जो कि बीस साल से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा, इसे आजीवन कारावास तक बढ़ा या जा सकता हैं, जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक कारावास की सज़ा।
किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को भारतीय दंड संहिता में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिये भारतीय दंड संहिता में धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है। तो क्या है धारा 376 और क्या हैं इसके तहत सजा का प्रावधान, आइए चर्चा करते हैं- ^
- बलात्कार
सजा – 7 वर्ष से कठोर आजीवन कारावास + आर्थिक दण्ड
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है।
2 एक पुलिस अधिकारी या एक सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र बलों के सदस्य या जेल के प्रबंधन / कर्मचारी, रिमांड घर या अन्य अभिरक्षा की जगह या महिला / बच्चों की संस्था या प्रबंधन पर किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार द्वारा बलात्कार या किसी अस्पताल के प्रबंधन / कर्मचारी द्वारा बलात्कार और बलात्कार पीड़ित के किसी भरोसेमंद या प्राधिकारिक के व्यक्ति द्वारा जैसे किसी नज़दीकी संबंधी द्वारा बलात्कार|
दंड – 10 साल से कठोर आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए) + आर्थिक दण्ड
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
क्या है धारा 376?
किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें न्यायालय में पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल के बाद इकट्ठे किये गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों के वकील दलीलें पेश करते हैं, दलीलों के आधार पर जज अपने अनुभव और विवेक से निर्णय लेते हैं, अंत में अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम सात साल व अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा और आजीवन कारावास दिए जाने का प्रावधान है। जिससे कि अपराधी को अपने गुनाह का अहसास हो और भविष्य में वह कभी भी बलात्कार जैसे संगीन अपराध को करने कि कोशिश भी न करे।